ऑनलाइन फ्रॉड में लगा चूना, फेंक लो हाथ-पैर, इन लोगों को नहीं मिलता पैसा वापस

ऑनलाइन फ्रॉड या फाइनेंशियल साइबर क्राइम को लेकर रिजर्ब बैंक और इंडिया की ओर से गाइडलाइंस बनाई गई हैं. अगर फ्रॉड का शिकार ग्राहक आरबीआई की शर्तों के अनुसार बैंक में शिकायत करता है तो उसका पैसा वापस मिल जाता है.

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